प्रस्तावित भूमि पर नायरा एनर्जी के आऊटलेट का विरोध, कलेक्टर को दर्ज कराई आपत्ति

नायरा एनर्जीधार। सरदारपुर के ग्राम राजोद में नायरा एनर्जी लिमिटेड इंदौर द्वारा रिटेल आऊटलेट तैयार किया जाएगा। इसको लेकर विरोध शुरु हो गया है। कलेक्टर के समक्ष अनुमति नहीं देने के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्तिकर्ता ने आऊटलेट के लिए प्रस्तावित भूमि के आसपास के निर्माण एवं मार्गों की जानकारी देते हुए आऊटलेट निर्माण से नियमों का उल्लंघन होने की बात कही गई है।

बताया गया है कि पेट्रोलियम रूल्स एवं भूमि विकास नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजोद में सचिन जैन निवासी गुलमोहर बाजार राजोद की व्यवपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 2513/1/2 रकबा 0.470 हैक्टेयर भूमि व भूमि स्वामी गोवर्धन पिता बालाराम घाकड़ निवासी राजोद से रजिस्टर्ड लीज डीड के माध्यम से रिटेल आऊटलेट हेतु आवश्यक भूमि को तैयार करके आऊटलेट की स्थापना की जा रही है। इसका विरोध हुआ है।

ट्रेस नक्शे से मिलान करवाया जाए

कलेक्टर को आपत्तिकर्ता तुलसीराम पिता माधवलाल धाकड़ ने अनुमति नहीं देने की मांग की है। इसमें बताया गया है कि ट्रेस नक्शे से यदि रिटेल आऊटलेट के लिए आवश्यक भूमि का मिलान किया जाए तो पर्याप्त भूमि 35 मीटर बॉय 35 मीटर नहीं हो रही है। इसके बावजूद अनुमति मांगी जा रही है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके लीज भूमि प्रस्तावित की गई है,

जो अवैध और त्रूटिपूर्ण है। स्कूल के पास ज्वलनशील पदार्थों का एकत्रिकरण आपत्ति में बताया गया है कि रिटेल आऊटलेट के लिए चयनित भूमि अनुपयोगी है। इसके पास सर्वे नंबर 2512 में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल व मीडिल स्कूल स्थापित है। करीब 2 हजार विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

स्कूल को नजर अंदाज करके रिटेल आऊटलेट तैयार किया जाएगा। इसमें तीव्र ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण एवं विक्रय होगा। व्यावसायिक गतिविधि से शोरगुल होगा। तमाम स्थितियों से न्यू सेंस होने की संभावना है।

भूमि विकास नियम का उल्लंघन

पेट्रोल पंप जहां प्रस्तावित किया गया है। उक्त स्थान से 90 मीटर की दूरी पर रानीखेड़ा तिराहा और 120 मीटर की दूरी पर राजोद-रूणी तिराहा है। भूमि विकास नियम के अनुसार रिटेल आऊटलेट की स्थापना के लिए तिराहे से 300 मीटर की दूरी आवश्यकता है। इस नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

कंपनी के खिलाफ हो कार्रवाई

आपत्तिकर्ता ने दर्ज शिकायत में बताया कि तमाम तरह की विपरित परिस्थिति के बावजूद रिटेल आऊटलेट के लिए नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा सचिन जैन को बिना भूमि का फील्ड वेरिफिकेशन करवाए रिटेल आऊटलेट की स्थापना के लिए अनुमति प्रस्तुत की गई है। इसमें कई तथ्यों को छूपाकर पेश किया गया है। इसके लिए कंपनी पर भी कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे

कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत करने की नियत अवधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई है। आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद आवेदक तुलसीराम धाकड़ ने बताया कि कलेक्टर से ही उम्मीदें बची है। इसके बावजूद यदि तमाम बातों को नजर अंदाज करके किसी दबाव-प्रभाव में अनुमति दी जाती है तो हमें ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हालांकि हमें कलेक्टर से न्याय की पूरी उम्मीद है।

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