LPG : राशन की दुकानों पर एलपीजी गैस सिलेंडर अब उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। यह एलपीजी सिलेंडर 5 किलो का होगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अब उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों से 5 किलो के छोटे एफटीएल सिलेंडर भी मिलेंगे। ‘छोटू’ ब्रांड नाम से उपलब्ध ये सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जाएंगे। उपभोक्ता इन सिलेंडरों को राशन की दुकानों पर भी भर सकेंगे। इसके लिए एलपीजी वितरक राशन विक्रेताओं से अनुबंध कर उन्हें प्वाइंट ऑफ सेल के रूप में नियुक्त करेंगे।
राशन दुकानदार प्वाइंट ऑफ सेल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमेय खुदरा मूल्य पर LPG सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। तेल कंपनियों द्वारा तय की गई मार्जिन मनी राशन दुकानदारों को लाभांश के रूप में मिलेगी।
100 किलो से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे
शासन की मंजूरी के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. तेल कंपनी के फील्ड अधिकारी की सिफारिश के बाद ही गैस वितरकों को एलपीजी वितरण के लिए राशन दुकानदारों के साथ अनुबंध करने की अनुमति दी जाएगी।
किसी भी राशन की दुकान में एक बार में 100 किलो से अधिक स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। तेल कंपनी के फील्ड अधिकारी की सिफारिश के बाद दुकान के स्थान, आकार और पहुंच के आधार पर इस मात्रा को कम भी किया जा सकता है।
पहली बार सिलेंडर लेने के लिए देना होगा पहचान पत्र
अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने कहा कि उपभोक्ता को पहली बार सिलेंडर प्राप्त करते समय राशन दुकानदार के पास उसकी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र होना चाहिए. आदि एक प्रदान किया जाना है। राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को पांच किलो गैस की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से तौलेंगे।
सुरक्षा कार्ड देना अनिवार्य है
एलपीजी LPG 5kg वितरकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राशन दुकानदारों को सिलेंडर जारी करने से पहले सिलेंडर पूरी तरह से भरे, सील, बिना किसी दोष और निश्चित वजन के हों। साथ ही उपभोक्ताओं को बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
उपभोक्ता के लिए तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मानक दबाव नियामक का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उचित दर विक्रेता नियामक को निर्दिष्ट खुदरा मूल्य पर बेचेंगे। नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय राशन दुकानदार को उपभोक्ता को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक सुरक्षा कार्ड देना होगा।
राशन दुकानदारों को करना होगा सुरक्षा मानकों का पालन
राशन दुकानदारों को एफटीएल सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक नियमों, सुरक्षा उपायों और नियंत्रण आदेशों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें बिक्री के स्थान पर कम से कम 4.5 किलोग्राम क्षमता के दो डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों को आसानी से स्थापित करना होगा। सिलेंडर भंडारण स्थल पर ‘धूम्रपान निषेध’ का चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
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