हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष मानी जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी (एएनयू) के नॉन टीचिंग स्टाफ को बड़ी राहत दी है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की है, जिसके बाद कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय (एएनयू) के कुलपति ने सरकारी आदेश के बाद सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी, लेकिन रजिस्ट्रार इसके लिए राजी नहीं हुए।
इसके बाद, कर्मचारियों ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 के रूप में मानने के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फैसले को चुनौती दी और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील एस लक्ष्मीनारायण रेड्डी ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने सरकारी आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 62 तक बढ़ाने का फैसला किया है,
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लेकिन रजिस्ट्रार ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 मानी है। कहा कि जब कुलपति- कुलाधिपति ने इस पर निर्णय लिया है, तो रजिस्ट्रार के पास सेवानिवृत्ति की आयु कम करने पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।
और यह विश्वविद्यालय की शासी परिषद को निर्णय लेना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस पर सहमति व्यक्त की और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष के रूप में मानने के लिए कहा गया।
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